टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर अपने नए हमर एच2 लग्जरी स्पोर्ट्स यूटिलिटी वीइकल (एसयूवी) के पंजीकरण में देरी पर जुर्माना लगाया गया है। राज्य परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, कार के पंजीकरण में विलंब पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कार खरीदने के एक हफ्ते के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। अधिकारी ने कहा कि धोनी ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने जो फॉर्म जमा कराया, वह अपूर्ण था।
अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जुर्माने के बाद अगर कोई कार मालिक बिना पंजीकरण के कार चलाते हुए पाया जाता है तो उस पर मोटर वीइकल कानून के तहत 4,500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। धोनी जब 30 जुलाई को अपनी एक करोड़(आयात शुल्क सहित) की हमर एच2 को लेकर लखनऊ से रांची गए थे तो तेज गेंदबाज आरपी सिंह भी उनके साथ थे। क्रिकेटरों में केवल धोनी और स्पिनर हरभजन सिंह के पास ही हमर एच2 कार है। भारतीय कप्तान फिलहाल चैलेंजर कप में खेलने गए हुए हैं।
अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जुर्माने के बाद अगर कोई कार मालिक बिना पंजीकरण के कार चलाते हुए पाया जाता है तो उस पर मोटर वीइकल कानून के तहत 4,500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। धोनी जब 30 जुलाई को अपनी एक करोड़(आयात शुल्क सहित) की हमर एच2 को लेकर लखनऊ से रांची गए थे तो तेज गेंदबाज आरपी सिंह भी उनके साथ थे। क्रिकेटरों में केवल धोनी और स्पिनर हरभजन सिंह के पास ही हमर एच2 कार है। भारतीय कप्तान फिलहाल चैलेंजर कप में खेलने गए हुए हैं।
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