सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जस्टिस की ओर चप्पल फेंकने के मामले में मुंबई स्थित विवादास्पद 'बॉस स्कूल ऑफ म्यूजिक' की चार महिला सदस्यों को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि चप्पल फेंकना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है।
कोर्ट ने बीती 20 मार्च की इस घटना के लिए सरिता पारिख, एनेट कोटियन, पवित्रा मुरली और लीला डेविड को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। इनमें से एक सदस्य ने स्कूल से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में जस्टिस अरिजीत पसायत (अब रिटायर) की ओर चप्पल फेंका था।
इस फैसले के बाद सरिता और एनेट को सुरक्षाकर्मियों ने हिरासत में ले लिया। वहीं कोर्ट ने दिल्ली और मुंबई के पुलिस कमिश्नरों से दो अन्य महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिये कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जुडिशरी के खिलाफ बेतुके आरोप लगाती याचिका दायर करने के लिए इन सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने बीती 20 मार्च की इस घटना के लिए सरिता पारिख, एनेट कोटियन, पवित्रा मुरली और लीला डेविड को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। इनमें से एक सदस्य ने स्कूल से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में जस्टिस अरिजीत पसायत (अब रिटायर) की ओर चप्पल फेंका था।
इस फैसले के बाद सरिता और एनेट को सुरक्षाकर्मियों ने हिरासत में ले लिया। वहीं कोर्ट ने दिल्ली और मुंबई के पुलिस कमिश्नरों से दो अन्य महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिये कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जुडिशरी के खिलाफ बेतुके आरोप लगाती याचिका दायर करने के लिए इन सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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