पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Thursday, October 8, 2009

आरजेएस भर्ती के साक्षात्कार पर रोक।


राजस्थान हाईकोर्ट ने स्केलिंग के विवाद को लेकर राज. न्यायिक सेवा भर्ती के लिए साक्षात्कार पर रोक लगा दी है। साथ ही, राज्य सरकार व राजस्थान लोक सेवा आयोग से जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश आर.सी. गांधी व एम.एन. भण्डारी की खण्डपीठ ने भीलवाड़ा की कुसुम सूत्रकार व कोटा की दीप्ति की याचिकाओं पर बुधवार को यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी व शैलेश प्रकाश शर्मा ने न्यायालय को बताया कि दोनों मामलों में स्केलिंग के बाद अंक आश्चर्यजनक तरीके से कम हो गए। उनसे कम अंक वालों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है। उच्चतम न्यायालय के आरजेएस भर्ती में स्केलिंग पद्धति लागू नहीं करने को कह रखा है। स्केलिंग के बारे में आरपीएससी ने कोई अधिसूचना भी जारी नहीं की है।

न्यायालय ने कहा कि इस भर्ती से काफी तादाद में अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। इसी परीक्षा से सम्बन्धित एक विवाद पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। ऎसे में स्केलिंग वाले अंकों के आधार पर साक्षात्कार हो जाएं और पूववर्ती मामले में उच्च न्यायालय की विशेष पीठ स्केलिंग को वैध नहीं माने, तो आरपीएससी की मेहनत बेकार चली जाएगी, इस स्थिति को देखते हुए अदालत का निर्णय होने तक आरजेएस भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं हों।  आरजेएस के 87 पदों के लिए 26 अक्टूबर से 20 नवम्बर तक साक्षात्कार होने थे। इसके लिए 257 अथ्यर्थियों को बुलाया गया था।

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