पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Thursday, October 1, 2009

शाइनी जमानत पर रिहा।


बंबई उच्च न्यायालय ने नौकरानी से कथित तौर पर बलात्कार के मामले में अभिनेता शाइनी आहूजा को बुधवार जमानत दे दी। हालाँकि, अदालत ने उनसे मुकदमे की सुनवाई शुरू होने तक दिल्ली में ही रहने को कहा।
न्यायमूर्ति एपी देशपांडे ने 50 हजार रूपए के भुगतान पर अभिनेता को जमानत दी। साथ ही अदालत ने कहा कि वह दिल्ली में ही रहेंगे और नजदीकी थाने में नियमित तौर पर हाजिर होंगे। अदालत के एक सवाल पर अभिनेता के वकील ने कहा कि शाइनी दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्हें वहाँ रहने की इजाजत दी जा सकती है। अदालत ने आदेश दिया कि शाइनी को मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही मुंबई आने की इजाजत दी जा सकती है।
अभिनेता से अपना पासपोर्ट सौंपने को कहा गया और साथ ही गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रलोभन देने से बचने को कहा गया। उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की भी चेतावनी दी गई। अभिनेता को हालाँकि, 50 हजार रूपए के भुगतान पर जमानत दे दी गई लेकिन उन्हें इतने ही रकम की एक या दो जमानत राशि भी तीन हफ्ते की अवधि के भीतर जमा करनी होगी।
शाइनी को गत 15 जून को तब गिरफ्तार किया गया था जब उनकी नौकरानी ने ओशिवरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अभिनेता ने अपने आवास पर उससे बलात्कार किया। घटना के वक्त शाइनी की पत्नी और बच्चा घर पर नहीं थे। इससे पहले दो बार निचली अदालत ने शाइनी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
शाइनी की पत्नी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मैं इस बात को सुनकर खुश हूं कि शाइनी को जमानत मिल गई है। हमारा न्यायिक व्यवस्था में पूरा विश्वास है।

0 टिप्पणियाँ: