एनडीटीवी इमेजिन के रियलिटी शो पति, पत्नी और वो का प्रसारण रोकने संबंधी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के आदेश पर मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। जिससे इसका प्रसारण जारी रखा जा सकेगा।
न्यायालय में एनडीटीवी इमेजिन का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील राजीव नैय्यर ने कहा, उच्च न्यायालय ने एनसीपीसीआर के आदेश पर रोक लगा दी है। अब इस शो के प्रसारण में कोई अड़चन नहीं है।
उन्होंने कहा, अदालत ने हालांकि एनसीपीसीआर से कहा है कि वह चाहे तो इस शो के बारे में समय-समय पर जांच पड़ताल कर सकती है। नैय्यर ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसम्बर को होगी। अंतर्राष्ट्रीय रियलिटी शो बेबी बोरोवर्स के तर्ज पर बना पति, पत्नी और वो नामक यह रियलिटी शो शिशुओं के लालन-पालन पर आधारित है। इसमें भाग लेने वालों को आठ-नौ महीने की गर्भवती महिला का जीवन जीना पड़ता है।
इस शो का प्रसारण गत 28 दिसम्बर को आरंभ हुआ था। इसके तत्काल बाद ही एनसीपीसीआर ने चैनल पर बच्चों के शोषण का आरोप लगाते हुए इसका प्रसारण रोकने के लिए नोटिस भेजा था।
न्यायालय में एनडीटीवी इमेजिन का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील राजीव नैय्यर ने कहा, उच्च न्यायालय ने एनसीपीसीआर के आदेश पर रोक लगा दी है। अब इस शो के प्रसारण में कोई अड़चन नहीं है।
उन्होंने कहा, अदालत ने हालांकि एनसीपीसीआर से कहा है कि वह चाहे तो इस शो के बारे में समय-समय पर जांच पड़ताल कर सकती है। नैय्यर ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसम्बर को होगी। अंतर्राष्ट्रीय रियलिटी शो बेबी बोरोवर्स के तर्ज पर बना पति, पत्नी और वो नामक यह रियलिटी शो शिशुओं के लालन-पालन पर आधारित है। इसमें भाग लेने वालों को आठ-नौ महीने की गर्भवती महिला का जीवन जीना पड़ता है।
इस शो का प्रसारण गत 28 दिसम्बर को आरंभ हुआ था। इसके तत्काल बाद ही एनसीपीसीआर ने चैनल पर बच्चों के शोषण का आरोप लगाते हुए इसका प्रसारण रोकने के लिए नोटिस भेजा था।
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