पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Thursday, May 27, 2010

दीक्षित के खिलाफ चालान पेश करने पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने आसीए सचिव संजय दीक्षित के खिलाफ सीबीआई द्वारा चालान पेश करने पर रोक लगा दी। न्यायधीश महेश भगवती की एकलपीठ ने यह आदेश दीक्षित की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए जिसमें दीक्षित ने सीबीआई द्वारा एफआर्रआर दर्ज करने को चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि आईएएस दीक्षित द्वारा 07 में रणजीत सिंह के पासपोर्ट के लिए चरित्र सत्यापन किया था। इस पर हाईकोर्ट ने प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। सीबीआई ने दीक्षित के ठिकानों पर छापा मारकर उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 (2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
दीक्षित ने अदालत में याचिका दायर कर सीबीआई को इस आधार पर चुनौती दी सीबीआई ने पासपोर्ट एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता में मुकद्दमा दर्ज किया है। जो विधि विरूद्ध है। इसके अलावा यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। सुनवाई के दौरान प्रहलाद गुर्जर की ओर सके पक्षकार बनने की याचिका दायर की गई। लेकिन वह बाद में वापस कर ली गई।
मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सीबीआई को चालान पेश करने पर रोक लगा दी।

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