पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Wednesday, April 7, 2010

मीटर सील टूटी होना बिजली चोरी नहीं

फतेहाबाद जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली चोरी संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए बिजली निगम को उपभोक्ता पर लगाए गए जुर्माने को रद्द करने के आदेश दिए हैं। साथ ही निगम पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में फोरम ने साफ कहा है कि बिजली मीटर की सील टूटी होना बिजली चोरी को साबित नहीं करता है। इसलिए निगम की यह कार्रवाई गलत है और उपभोक्ता से जुर्माना वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

इस संबंध में फतेहाबाद की रतिया चुंगी निवासी बलजिंद्र सिंह ने दिसंबर 2009 को अपने वकील संतकुमार की मार्फत फोरम में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने बताया था कि निगम ने 23 दिसंबर 2009 को उसे एक नोटिस भेजकर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। यह नोटिस उसी माह उसके संस्थान पर की गई चेकिंग के संदर्भ में था, जिसमें उस पर बिजली चोरी का आरोप लगाया गया था। निगम का कहना था कि चेकिंग के दौरान उसके बिजली मीटर की सीलें टूटी हुई थी, इसका मतलब वह बिजली मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी कर रहा है। इस आधार पर उसे उक्त जुर्माना लगाया गया है। बाद में उपभोक्ता ने अपने वकील की मार्फत फोरम में याचिका दायर निगम के नोटिस को गलत करार दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता को सही ठहराया।

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