दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी न्यू इंडिया कारपोरेशन लिमिटेर्डं को आदेश दिया है कि वह ट्रक मालिक को क्षतिग्रस्त वाहन की मरम्मत के सिलसिले में ब्याज सहित एक लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करे।
आयोग ने बीमा कंपनी को यह आदेश भी दिया कि वह उपभोक्ता द्वारा सौंपे गए बिलों पर अदायगी न करने की वजह से सेवा में लापरवाही के लिए उपभोक्ता को पांच हजार रुपये अतिरिक्त प्रदान करे। न्यायमूर्ति जेडी कपूर की अध्यक्षता वाले आयोग ने कहा कि जिला उपभोक्ता फोरम ने इस मामले पर विस्तृत रूप से विचार किया। कंपनी की अपील को खारिज करते हुए आयोग ने कहा फोरम ने सुनवाई में जिन तथ्यों को पाया उनमें कोई अनियिमितता नहीं है।
Tuesday, April 7, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment