Monday, April 6, 2009
पुलिस को अतिरिक्त जांच के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक आपराधिक मामले में पुलिस को एक ताजा जांच के लिए ही अनुमति की जरूरत है कोई अतिरिक्त जांच के लिए नहीं है. विभिन्न विधिक प्रावधान स्पष्ट करते है कि आगे की जांच पड़ताल के लिए मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेने कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन पुनः प्रारंभ से जांच पड़ताल निषिद्ध है. उक्त महत्वपूर्ण नजीर न्यायमूर्ति SB सिन्हा और न्यायमूर्ति पी Sathasivam की एक पीठ ने इस हफ्ते अपने एक निर्णय में दी.
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