राजस्थान सरकार ने गरीबों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये पात्र व्यक्ति की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा २५ हजार से बढ़ा कर ५० हजार रूपये करने का निर्णय लिया है ।आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया । इस निर्णय से गरीब एवं कमजोर वर्गों के लोगों को नि:शुल्क विधिक सेवा का मार्ग प्रशस्त होगा । सरकारी सूत्रों के अनुसार इसके लिये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम १९९५ के नियम १६ में संशोधन किया जायेगा ।
![]() | संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन 6 Comments - 19 Apr 2011 पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ... More Link |
![]() | संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार 4 Comments - 19 Apr 2011 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती।
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए।
पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ... More Link |
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