बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्धारित उम्र सीमा पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रोक लगाये जाने के बाद सरकारी विधि कालेजों ने आयु सीमा को दरनिकार करते हुए पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिला प्रारंभ कर दिया है।
बहरहाल बम्बई उच्च न्यायालय में उम्र संबंधी नियम को चुनौती देने वाली यास्मिन तवारिया ने कहा कि दाखिला उच्च न्यायालय में याचिका के निष्कर्षो पर निर्भर करेगा।
इसके मद्देनजर तवारिया ने बम्बई उच्च न्यायालय में नये नियम को चुनौती देने वाली अपनी याचिका समेत अन्य पांच याचिकाओं पर सुनवाई तेज करने को कहा है।
इससे पहले उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी की खंडपीठ ने गुरूवार को इस मामले में बार काउंसिल आफ इंडिया से जवाब दाखिल करने तथा सभी जनहित याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के बाद करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि बार काउंसिल आफ इंडिया ने पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए उम्र सीमा 20 वर्ष और तीन वर्षीय एलएलबी में दाखिले के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष करने का प्रस्ताव किया था।
बहरहाल बम्बई उच्च न्यायालय में उम्र संबंधी नियम को चुनौती देने वाली यास्मिन तवारिया ने कहा कि दाखिला उच्च न्यायालय में याचिका के निष्कर्षो पर निर्भर करेगा।
इसके मद्देनजर तवारिया ने बम्बई उच्च न्यायालय में नये नियम को चुनौती देने वाली अपनी याचिका समेत अन्य पांच याचिकाओं पर सुनवाई तेज करने को कहा है।
इससे पहले उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी की खंडपीठ ने गुरूवार को इस मामले में बार काउंसिल आफ इंडिया से जवाब दाखिल करने तथा सभी जनहित याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के बाद करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि बार काउंसिल आफ इंडिया ने पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए उम्र सीमा 20 वर्ष और तीन वर्षीय एलएलबी में दाखिले के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष करने का प्रस्ताव किया था।
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