केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कहा कि सरकार नकली दवाएं बनाने वालों और उनकी बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। नकली दवाओं को बनाने व बेचने वालों की जानकारी देने वालों को 2 लाख से 20 लाख रुपये तक का इनाम देने की भी घोषणा की गई। सरकार दवाओं की बिक्री से संबद्ध मौजूदा कानून में संशोधन करेगी। औषधि व केमिस्ट संशोधन विधेयक शीघ्र ही संसद में लाया जाएगा।
नकली दवाएं बेचने वालों के खिलाफ जल्द सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का भी प्रस्ताव है। मौजूदा कानून के तहत नकली औषधियां बेचने वालों को आजीवन कारावास की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। आजाद ने घोषणा की कि हानिकारक गर्भ निरोधक बाजार में नहीं बिकने दिए जाएंगे। ऐसे दवा विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो नुकसान पहुंचाने वाले गर्भ निरोधक बेच रहे हैं। किसी भी गर्भ निरोधक को बाजार में उतारने से पहले उसके बारे में लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। मानव अंग प्रत्यारोपण को लेकर मौजूदा कानून को भी अधिक सशक्त बनाया जाएगा। उसमें जो भी खामियां है उन्हें दूर कर संशोधित विधेयक संसद में लाया जाएगा।
नकली दवाएं बेचने वालों के खिलाफ जल्द सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का भी प्रस्ताव है। मौजूदा कानून के तहत नकली औषधियां बेचने वालों को आजीवन कारावास की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। आजाद ने घोषणा की कि हानिकारक गर्भ निरोधक बाजार में नहीं बिकने दिए जाएंगे। ऐसे दवा विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो नुकसान पहुंचाने वाले गर्भ निरोधक बेच रहे हैं। किसी भी गर्भ निरोधक को बाजार में उतारने से पहले उसके बारे में लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। मानव अंग प्रत्यारोपण को लेकर मौजूदा कानून को भी अधिक सशक्त बनाया जाएगा। उसमें जो भी खामियां है उन्हें दूर कर संशोधित विधेयक संसद में लाया जाएगा।
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