मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में तीन साल पहले हुई प्रोफ़ेसर सब्बरवाल की हत्या के मामले में सभी अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया है. नागपुर में अदालत ने सबूतों के अभाव में इन सभी अभियुक्तों को रिहा कर दिया है। तीन साल पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं पर उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर सब्बरवाल की पीट-पीट कर हत्या करने का आरोप लगा था. उस समय स्थानीय समाचार माध्यमों में कुछ लोगों को उनको बुरी तरह पीटते हुए दिखाया गया था. इस मामले को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था।
इस मामले के मुख्य अभियुक्त पंकज तोमर, विमल मिश्रा, शशि रंजन अकेला और उनके साथी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रभावशाली नेता थे। इसके बाद सप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई बीजेपी शाषित राज्य मध्य प्रदेश के बाहर नागपुर के न्यायालय में चल रही थी। न्यायाधीश नितिन दलवी ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में बुरी तरह से असफल रहा है।
इस मामले के मुख्य अभियुक्त पंकज तोमर, विमल मिश्रा, शशि रंजन अकेला और उनके साथी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रभावशाली नेता थे। इसके बाद सप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई बीजेपी शाषित राज्य मध्य प्रदेश के बाहर नागपुर के न्यायालय में चल रही थी। न्यायाधीश नितिन दलवी ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में बुरी तरह से असफल रहा है।
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