पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की सिफारिशों को मानते हुए पंजाब सरकार ने भटिण्डा अदालत के न्यायाधीश को बख्रास्त कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के बाद पंजाब सरकार ने न्यायिक मजिस्ट्रेट और कनिष्ठ खण्ड के सिविल जज रंजीत सिंह को उनके पद से हटा दिया है।
सूत्रों ने बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यह सुझाव अपनी वाषिर्क गोपनीय रिपोर्ट में दिया गया था। इसमें 1995 बैच के पंजाब सिविल सर्विसेस के अधिकारी सिंह को राजपुरा में काम के दौरान स्तरहीन प्रदर्शन करने का आरोपी बताया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने सिंह को उनके पद से समय पूर्व सेवानिवृत्ति दे दी है।
सूत्रों ने बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यह सुझाव अपनी वाषिर्क गोपनीय रिपोर्ट में दिया गया था। इसमें 1995 बैच के पंजाब सिविल सर्विसेस के अधिकारी सिंह को राजपुरा में काम के दौरान स्तरहीन प्रदर्शन करने का आरोपी बताया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने सिंह को उनके पद से समय पूर्व सेवानिवृत्ति दे दी है।
इस बाबत सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वह सरकार के अकेले वाषिर्क रिपोर्ट के आधार पर लिए गए इस निर्णय को चुनौती देंगे।
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