शोपियाँ में दो महिलाओं के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक जावेद इकबाल समेत चार पुलिस अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय से आदेश जारी होने के थोड़ी ही देर बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
कश्मीर बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीघोष और न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने मामले की जाँच कर रहे विशेष जाँच दल (एसआईटी) को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में प्राथमिकी में नामजद चारों संदिग्ध अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, ताकि जाँच में गति लाई जा सके।
शोपियाँ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जावेद इकबाल के अलावा जिन अन्य अधिकारियों को जाँच दल ने गिरफ्तार किया है, उनमें पुलिस उपाधीक्षक रोहित बासकोटा, थाना प्रभारी शफीक अहमद और सब इंस्पेक्टर गाजी अब्दुल रहमान शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने विशेष जाँच दल को अदालत के रजिस्ट्रार की मौजूदगी में चारों पुलिस अधिकारियों के रक्त के नमूने लेने के लिए निर्देशित किया। अदालत ने कहा कि किसी भी अदालत को जमानत सहित किसी भी तरह की कोई राहत इन पुलिस अधिकारियों को प्रदान नहीं करना चाहिए।
कश्मीर बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीघोष और न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने मामले की जाँच कर रहे विशेष जाँच दल (एसआईटी) को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में प्राथमिकी में नामजद चारों संदिग्ध अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, ताकि जाँच में गति लाई जा सके।
शोपियाँ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जावेद इकबाल के अलावा जिन अन्य अधिकारियों को जाँच दल ने गिरफ्तार किया है, उनमें पुलिस उपाधीक्षक रोहित बासकोटा, थाना प्रभारी शफीक अहमद और सब इंस्पेक्टर गाजी अब्दुल रहमान शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने विशेष जाँच दल को अदालत के रजिस्ट्रार की मौजूदगी में चारों पुलिस अधिकारियों के रक्त के नमूने लेने के लिए निर्देशित किया। अदालत ने कहा कि किसी भी अदालत को जमानत सहित किसी भी तरह की कोई राहत इन पुलिस अधिकारियों को प्रदान नहीं करना चाहिए।
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