रोहतक जिला उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को तीन लाख 44 हजार 986 रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही बीमा कंपनी को 1500 रुपए कानूनी खर्चा भी देना होगा। रोहणा निवासी सतबीर ने अपने ट्रक का बीमा इंश्योरेंस कंपनी से कराया। छह जनवरी 2005 को यह ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बीमा कंपनी को सूचित किया गया। कंपनी की ओर से सर्वे भी कराया गया, लेकिन मुआवजा राशि नहीं दी गई। हारकर उन्होंने दस अप्रैल 2007 को उपभोक्ता फोरम में केस कर दिया। फोरम की ओर से इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस भेजा गया। अपने जवाब में कंपनी ने कहा कि इस मामले में नियम व शर्र्तो का उल्लंघन हुआ है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फोरम के अध्यक्ष जोगेंद्र जाखड़ ने शिकायतकर्ता के हक में फैसला सुनाया।
Tuesday, July 14, 2009
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