मलेशिया की एक शरिया अदालत ने एक मुस्लिम महिला द्वारा दो साल पहले एक क्लब में खुलेआम जाम टकराने का जुर्म कबूले जाने के बाद उसे छह कोड़े लगाने की सजा सुनाई है। सिंगापुर की 32 वर्षीया कार्तिका सारी सेवी सुकर्नो को बतौर जुर्माना 5000 रिंगिट जमा कराने का भी निर्देश दिया गया है। कार्तिका अंशकालिक मॉडल है। वह जुलाई, 2007 को एक नाइटक्लब में बीयर पीने की बात कबूल कर चुकी है। इस्लामिक विभाग के अधिकारियों ने क्लब पर छापा मारा था।
समाचार पत्र न्यू स्ट्रेट टाइम्स के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा, "कोड़े आरोपी को पश्चाताप कराने और मुस्लिमों के लिए सबक के तौर पर लगाए जाते हैं।" कार्तिका के वकील ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करेंगी। शरिया कानूनों के मुताबिक शराब पीने के दोषियों को 5000 रिंगिट तक का जुर्माना, तीन साल तक की जेल और छह कोड़े लगाने की सजा हो सकती है।
समाचार पत्र न्यू स्ट्रेट टाइम्स के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा, "कोड़े आरोपी को पश्चाताप कराने और मुस्लिमों के लिए सबक के तौर पर लगाए जाते हैं।" कार्तिका के वकील ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करेंगी। शरिया कानूनों के मुताबिक शराब पीने के दोषियों को 5000 रिंगिट तक का जुर्माना, तीन साल तक की जेल और छह कोड़े लगाने की सजा हो सकती है।
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