पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Friday, July 31, 2009

गिफ्ट न देने पर बैंक पर हर्जाना।


समय पर क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने वाले कस्टमर को बैंक द्वारा रिवॉर्ड प्वाइंट देने का आश्वासन देने के बाद प्वाइंट्स न देने के मामले में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम-1 चंडीगढ़ ने एचएसबीसी बैंक को सेवा में खामी का दोषी माना है। फोरम ने अपने निर्देश में बैंक को 25 हजार रुपए मुआवजा और 2200 रुपए मुकदमा खर्च राशि देने के निर्देश दिए हैं।

सेक्टर-40 के विपिन महाजन ने बताया कि बैंक की ओर से 2001 में उन्हें क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा क्रेडिट कार्ड बिल का समय पर भुगतान करने पर बैंक ने उन्हें गुड कस्टमर मानते हुए उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी थी। इसके बाद बैंक की ओर से बोनस रिवॉर्ड प्वाइंट प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत 100 रुपए की खरीदारी पर बोनस प्वाइंट दिया जाना था। योजना के तहत शिकायतकर्ता ने 2250 बोनस प्वाइंट्स अर्जित कर लिए। इस पर बैंक ने उन्हें कॉर्डलैस टेलीफोन देने की बात कही थी।

लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार आग्रह करने के बावजूद उन्हें यह टेलीफोन सेट नहीं दिया गया। यही नहीं बैंक ने शिकायतकर्ता की क्रेडिट लिमिट भी घटा दी। बैंक ने फोरम में अपनी दलील में कहा कि उन्होंने बोनस प्वाइंट्स के तहत जो गिफ्ट देना था वह उन्होंने शिकायतकर्ता के पते पर कुरियर कंपनी के माध्यम से भेजा था लेकिन पता ठीक न होने के कारण वह उन तक नहीं पहुंच सका। बैंक ने इस मामले में सेवा में कोताही से इनकार कर दिया। फोरम ने बैंक की दलील को अस्वीकार कर दिया।

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