समय पर क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने वाले कस्टमर को बैंक द्वारा रिवॉर्ड प्वाइंट देने का आश्वासन देने के बाद प्वाइंट्स न देने के मामले में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम-1 चंडीगढ़ ने एचएसबीसी बैंक को सेवा में खामी का दोषी माना है। फोरम ने अपने निर्देश में बैंक को 25 हजार रुपए मुआवजा और 2200 रुपए मुकदमा खर्च राशि देने के निर्देश दिए हैं।
सेक्टर-40 के विपिन महाजन ने बताया कि बैंक की ओर से 2001 में उन्हें क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा क्रेडिट कार्ड बिल का समय पर भुगतान करने पर बैंक ने उन्हें गुड कस्टमर मानते हुए उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी थी। इसके बाद बैंक की ओर से बोनस रिवॉर्ड प्वाइंट प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत 100 रुपए की खरीदारी पर बोनस प्वाइंट दिया जाना था। योजना के तहत शिकायतकर्ता ने 2250 बोनस प्वाइंट्स अर्जित कर लिए। इस पर बैंक ने उन्हें कॉर्डलैस टेलीफोन देने की बात कही थी।
लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार आग्रह करने के बावजूद उन्हें यह टेलीफोन सेट नहीं दिया गया। यही नहीं बैंक ने शिकायतकर्ता की क्रेडिट लिमिट भी घटा दी। बैंक ने फोरम में अपनी दलील में कहा कि उन्होंने बोनस प्वाइंट्स के तहत जो गिफ्ट देना था वह उन्होंने शिकायतकर्ता के पते पर कुरियर कंपनी के माध्यम से भेजा था लेकिन पता ठीक न होने के कारण वह उन तक नहीं पहुंच सका। बैंक ने इस मामले में सेवा में कोताही से इनकार कर दिया। फोरम ने बैंक की दलील को अस्वीकार कर दिया।
सेक्टर-40 के विपिन महाजन ने बताया कि बैंक की ओर से 2001 में उन्हें क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा क्रेडिट कार्ड बिल का समय पर भुगतान करने पर बैंक ने उन्हें गुड कस्टमर मानते हुए उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी थी। इसके बाद बैंक की ओर से बोनस रिवॉर्ड प्वाइंट प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत 100 रुपए की खरीदारी पर बोनस प्वाइंट दिया जाना था। योजना के तहत शिकायतकर्ता ने 2250 बोनस प्वाइंट्स अर्जित कर लिए। इस पर बैंक ने उन्हें कॉर्डलैस टेलीफोन देने की बात कही थी।
लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार आग्रह करने के बावजूद उन्हें यह टेलीफोन सेट नहीं दिया गया। यही नहीं बैंक ने शिकायतकर्ता की क्रेडिट लिमिट भी घटा दी। बैंक ने फोरम में अपनी दलील में कहा कि उन्होंने बोनस प्वाइंट्स के तहत जो गिफ्ट देना था वह उन्होंने शिकायतकर्ता के पते पर कुरियर कंपनी के माध्यम से भेजा था लेकिन पता ठीक न होने के कारण वह उन तक नहीं पहुंच सका। बैंक ने इस मामले में सेवा में कोताही से इनकार कर दिया। फोरम ने बैंक की दलील को अस्वीकार कर दिया।
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