सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए हरेन पांड्या हत्याकांड में उनकी कथित भूमिका की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से कराने को निर्देश देने संबंधी याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन. न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की खंडपीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। उच्च न्यायालय ने दिवंगत नेता के पिता विट्ठल भाई पांड्या की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें आरोप लगाया था कि उनके पुत्र एवं राज्य के तत्कालीन गृहमंत्री हरेन पांड्या की हत्या में मोदी भी संलिप्त थे। हरेन की हत्या 2003 में कर दी गई थी। वह तब मोदी सरकार में गृहमंत्री थे। हालांकि अभियोजन पक्ष एक भी ऐसा साक्ष्य उपलब्ध करा पाने में असफल रहा था जिससे हरेन की हत्या में मोदी के शामिल होने के संकेत मिल रहे हों।
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