उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य में विधि का शासन नहीं है और अगर वह ब्रिटिश पर्यटक के बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश का पालन नहीं कर सकती तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की पीठ ने कहा कि अगर वह हमारे आदेश का पालन नहीं कर सकती है तो सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश में विधि का शासन है और सभी राज्य सरकारों को अदालत के आदेश का निश्चित तौर पर पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 144 कहता है कि सभी राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय की सहायता में काम करना चाहिए। ऐसा लगता है कि राजस्थान पुलिस का संविधान में विश्वास नहीं है।
न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की पीठ ने कहा कि अगर वह हमारे आदेश का पालन नहीं कर सकती है तो सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश में विधि का शासन है और सभी राज्य सरकारों को अदालत के आदेश का निश्चित तौर पर पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 144 कहता है कि सभी राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय की सहायता में काम करना चाहिए। ऐसा लगता है कि राजस्थान पुलिस का संविधान में विश्वास नहीं है।
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