बीकानेर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-2 कैंप कोर्ट एक माह में छह दिन श्रीडूंगरगढ़ में लगाने के आदेश का बार एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर बीकनेर में स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-दो की कैम्प कोर्ट एक माह में छह दिन श्रीडूंगरगढ़ में लगाने की व्यवस्था की है जो सही नहीं है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा से संबंधित पीठासीन अधिकारियों की अदालतें जिला मुख्यालय से नीचे स्तर पर भेजना किसी भी प्रकार से जनहित में नहीं है। पुरोहित ने बताया कि न्यायिक व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है कि उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यु बोर्ड की बैंचेज संभागीय मुख्यालयों पर लगाई जाए एवं प्रशासनिक ट्रिब्यूनल राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण की बैंच भी मुख्यालयों पर लगाई जाए।
उन्होंने कहा कि श्रीडूंगरगढ़ में कैम्प कोर्ट लगाने के संबंधित आदेश पर राज्य सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सरकार के जनहित विरोधी आदेश के विरोध में तीन जुलाई को सांकेतिक हड़ताल रखी जाएगी। इस संबंध में एक उच्चस्तरीय शिष्ट मंडल मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य सरकार से भी मिलेगा।
उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा से संबंधित पीठासीन अधिकारियों की अदालतें जिला मुख्यालय से नीचे स्तर पर भेजना किसी भी प्रकार से जनहित में नहीं है। पुरोहित ने बताया कि न्यायिक व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है कि उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यु बोर्ड की बैंचेज संभागीय मुख्यालयों पर लगाई जाए एवं प्रशासनिक ट्रिब्यूनल राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण की बैंच भी मुख्यालयों पर लगाई जाए।
उन्होंने कहा कि श्रीडूंगरगढ़ में कैम्प कोर्ट लगाने के संबंधित आदेश पर राज्य सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सरकार के जनहित विरोधी आदेश के विरोध में तीन जुलाई को सांकेतिक हड़ताल रखी जाएगी। इस संबंध में एक उच्चस्तरीय शिष्ट मंडल मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य सरकार से भी मिलेगा।
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