जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्य पुलिस को आदेश दिया है कि शोपियां मामले में दोनों महिलाओं के शवों को कब्र से निकालकर उनका दोबारा से पोस्ट मॉर्टम किया जाये। लेकिन न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया है कि इन दोनों महिलाओं के परिवार वालों की सहमति मिलने की हालत में ही इनके शवों को पोस्ट मॉर्टम के लिये निकाला जाये।
न्यायालय ने शुक्रवार को विशेष जांच दल को आदेश दिया था कि इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित सभी अधिकारियों से पूछताछ की जाये और जरूरी होने पर उनके नॉरको टेस्ट भी किये जायें।
30 मई को 22 वर्षीय नीलोफर और उसकी 17 वर्षीय नन्द आसिया के शव श्रीनगर से 52 किलोमीटर दूर शोपियां की एक नहर से बरामद हुये थे. मौत के समय नीलोफर गर्भवती भी थी. स्थानीय निवासियों ने सुरक्षा बलों पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया था. इसके बाद समूची घाटी में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुये थे।
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