मुजफ्फरनगर जिला उपभोक्ता फोरम ने मारुति उद्योग लिमिटेड गुडगांव के महाप्रबंधक पर नियम विरुद्ध कार बिक्री करने पर 25000 रुपये का जुर्माना किया है। अभियोजन सूत्रों के अनुसार मुजफ्फरनगर की एक महिला अलका गुप्ता ने 31 अगस्त 2006 को अपने व्यावसायिक उपयोग के लिए तान्या शोरूम से वाहन की खरीद की थी। उन्होंने शोरूम से नगद भुगतान करके इस वाहन की खरीद की थी लेकिन स्थानीय परिवहन कार्यालय यह कहकर कार का पंजीकरण करने से मना कर दिया कि उक्त शोरूम के पास व्यावसायिक वाहन की बिक्री का अधिकार नहीं है।
इसके बाद अलका गुप्ता ने उपभोक्ता फोरम में इस मामले की शिकायत की। सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने मारुति उद्योग गुड़गांव के महाप्रबंधक पर 25000 रुपये और शोरूम के महाप्रबंधक को ब्याज में घोटाले और मानसिक उत्पीड़न करने के लिए 50000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
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