रांची बहुचर्चित चारा घोटाला कांड संख्या 53 आरसी ए /96 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार की अदालत ने गुरुवार को 15 आपूर्तिकर्ताओं को सजा सुना दी। अभियुक्तों को चार से पांच वर्ष तक की सजा सुनाई गई है। नब्बे हजार से लेकर चालीस लाख तक का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस कांड में अब तक चालीस लोगों को सजा सुना दी गई है। शेष आठ अभियुक्तों की सजा के मुद्दे पर तीन जुलाई को सुनवाई होगी। यह मामला सितंबर 1995 से लेकर दिसंबर 1995 तक का है, जो डोरंडा कोषागार से 11 करोड़ नौ लाख की अवैध निकासी से जुड़ा है।
गौरतलब है कि इस मामले में अदालत ने बुधवार को 16 अभियुक्तों को सजा सुनाई थी। अभियुक्तों को चार से सात वर्ष की कैद की सजा के साथ पचास हजार से पचास लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया था।
इस कांड में अब तक चालीस लोगों को सजा सुना दी गई है। शेष आठ अभियुक्तों की सजा के मुद्दे पर तीन जुलाई को सुनवाई होगी। यह मामला सितंबर 1995 से लेकर दिसंबर 1995 तक का है, जो डोरंडा कोषागार से 11 करोड़ नौ लाख की अवैध निकासी से जुड़ा है।
गौरतलब है कि इस मामले में अदालत ने बुधवार को 16 अभियुक्तों को सजा सुनाई थी। अभियुक्तों को चार से सात वर्ष की कैद की सजा के साथ पचास हजार से पचास लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया था।
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