मलेशिया के एक निजी विश्वविद्यालय में एक भारतीय लेक्चरर पर परीक्षा में बेहतर ग्रेड देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है।
साइबेराज्य स्थित मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी के लेक्चरर कृष्ण प्रसाद प्रमुलपति (52) पर कल सत्र अदालत में एक छात्रा से 10 हजार रुपये लेने के मामले में आरोप तय किए गए। प्रमुलपति ने छात्रा एस कुमालिनी देवी (24) से रिश्वत लेने के आरोपों से इंकार किया है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार इस भारतीय लेक्चचर पर आरोप है कि उसने रिश्वत के बदले एल्गोरिद्म एनालिर्सिस के पेपर में छात्रा को बेहतर ग्रेड देने का वायदा किया। न्यायाधीश योंग जारदिया सजाली ने एक लाख रुपये के मुचलके पर लेक्चरर को जमानत देने के साथ ही अगली सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी। भ्रष्टाचार निरोधी आयोग अधिनियम 2009 के तहत दोषी पाए जाने पर प्रसाद को 20 साल की कैद या रिश्वत की राशि से पांच गुना अधिक राशि चुकाने की सजा हो सकती है।
साइबेराज्य स्थित मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी के लेक्चरर कृष्ण प्रसाद प्रमुलपति (52) पर कल सत्र अदालत में एक छात्रा से 10 हजार रुपये लेने के मामले में आरोप तय किए गए। प्रमुलपति ने छात्रा एस कुमालिनी देवी (24) से रिश्वत लेने के आरोपों से इंकार किया है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार इस भारतीय लेक्चचर पर आरोप है कि उसने रिश्वत के बदले एल्गोरिद्म एनालिर्सिस के पेपर में छात्रा को बेहतर ग्रेड देने का वायदा किया। न्यायाधीश योंग जारदिया सजाली ने एक लाख रुपये के मुचलके पर लेक्चरर को जमानत देने के साथ ही अगली सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी। भ्रष्टाचार निरोधी आयोग अधिनियम 2009 के तहत दोषी पाए जाने पर प्रसाद को 20 साल की कैद या रिश्वत की राशि से पांच गुना अधिक राशि चुकाने की सजा हो सकती है।
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