रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष बूटा सिंह के पुत्र सरबजीत सिंह और तीन अन्य को आगे की रिमांड पर सौंपने की सीबीआई की अर्जी खारिज करते हुए एक विशेष अदालत ने आज यहां चारों आरोपियों को 12 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उनकी जमानत याचिका पर कल सुनवाई करने का फैसला किया.
न्यायाधीश एस पी. हयातनगरकर ने यह कहते हुए सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी कि जांच के लिये एजेंसी को पर्याप्त समय दिया गया था. उन्होंने कहा कि मैं यह भी महसूस करता हूं कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है. सरबजीत के अतिरिक्त इस मामले में गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों में अनूप बेगी, दुखसिंह चौहान और मदन सोलंकी शामिल हैं.
न्यायाधीश ने जब इन सभी आरोपियों से पूछा कि क्या उन्हें कुछ कहना है तो चारों ने चुप्पी साधे रखी. चारों को गत सप्ताह गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई ने सरबजीत सिंह उर्फ स्वीटी पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है. हालांकि, सरबजीत ने अपराध में अपनी भूमिका होने से इनकार किया है.
न्यायाधीश एस पी. हयातनगरकर ने यह कहते हुए सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी कि जांच के लिये एजेंसी को पर्याप्त समय दिया गया था. उन्होंने कहा कि मैं यह भी महसूस करता हूं कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है. सरबजीत के अतिरिक्त इस मामले में गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों में अनूप बेगी, दुखसिंह चौहान और मदन सोलंकी शामिल हैं.
न्यायाधीश ने जब इन सभी आरोपियों से पूछा कि क्या उन्हें कुछ कहना है तो चारों ने चुप्पी साधे रखी. चारों को गत सप्ताह गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई ने सरबजीत सिंह उर्फ स्वीटी पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है. हालांकि, सरबजीत ने अपराध में अपनी भूमिका होने से इनकार किया है.
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