गुजरात में चर्चित फर्जी एनकाउंटर में मारे गए सोहराबुद्दीन के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। जस्टिस तरुण चटर्जी और जस्टिस आफताब आलम की बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह सोहराबुद्दीन के परिवार को मुआवजा दे, लेकिन वह कितना होगा, कोर्ट ने यह तय नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि कितना मुआवजा दिया जाए।
इससे पहले गुजरात सरकार ये मान चुकी है कि सोहराबुद्दीन को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मुआवजे की रकम बताने को कहा है। अगली सुनवाई में मुआवजे की रकम तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा है कि क्या इस मामले को भी दंगों की जांच कर रही एसआईटी के हवाले कर दिया जाये।
मालूम हो कि सोहराबुद्दीन को 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद में फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया था। बाद में सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी की भी हत्या कर दी गई और उसके शव को जला दिया गया। फर्जी एनकाउंटर मामले में फिलहाल कई पुलिसवाले जेल में बंद हैं।
गुजरात में फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन शेख की हत्या की जांच अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) करेगी।
इससे पहले गुजरात सरकार ये मान चुकी है कि सोहराबुद्दीन को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मुआवजे की रकम बताने को कहा है। अगली सुनवाई में मुआवजे की रकम तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा है कि क्या इस मामले को भी दंगों की जांच कर रही एसआईटी के हवाले कर दिया जाये।
मालूम हो कि सोहराबुद्दीन को 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद में फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया था। बाद में सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी की भी हत्या कर दी गई और उसके शव को जला दिया गया। फर्जी एनकाउंटर मामले में फिलहाल कई पुलिसवाले जेल में बंद हैं।
गुजरात में फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन शेख की हत्या की जांच अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) करेगी।
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