जयपुर की एक कोर्ट ने वर पक्ष द्वारा मना करने के बावजूद लड़की को दहेज देने पर लड़की और उसके माता-पिता को तलब किया है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने लड़की के ससुर इकबाल राय जैन की शिकायत पर सुनवाई करते हुए लुधियाना निवासी विवाहिता कोमल जैन, उनके पिता बलराम सहाय और मां आशा देवी को प्रथम दृष्टया अपराधी मानते हुए तीनों के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया है।
इकबाल राय जैन के वकील अश्विनी कुमार ने कोर्श में पेश अपील के हवाले से बताया कि जैन के बेटे अमित जैन का वर्ष 2004 में विवाह हुआ। अमित के पिता ने लड़कीवालों को विवाह में किसी भी तरह का दहेज देने से मना कर दिया। इसके बावजूद लड़की के परिजनों ने दहेज दिया।
इकबाल राय जैन के वकील अश्विनी कुमार ने कोर्श में पेश अपील के हवाले से बताया कि जैन के बेटे अमित जैन का वर्ष 2004 में विवाह हुआ। अमित के पिता ने लड़कीवालों को विवाह में किसी भी तरह का दहेज देने से मना कर दिया। इसके बावजूद लड़की के परिजनों ने दहेज दिया।
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