
राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद् (एनसीटीई) के अध्यक्ष एम.ए. सिद्दकी को 21 अगस्त को व्यक्तिश: उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश आर.एस. चौहान ने सोमवार को यह आदेश झुंझुनूं की वर्षा एज्यूकेशन सोसायटी की याचिका पर दिया।
उच्च न्यायालय ने सोसायटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गत पांच मार्च को एनसीटीई को आदेश दिए थे कि एक सप्ताह में सोसायटी को मान्यता दी जाए। सोसायटी की अपील पर न्यायालय ने अवमानना याचिका जारी की और कार्रवाई नहीं करने पर सोमवार को एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक किशोर सिंह यादव को न्यायालय में बुलाया गया था। अब न्यायालय ने 21 अगस्त को अध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment