पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Thursday, August 27, 2009

वकील को फीस नही देने के मामले में अदालत ने सन्नी देओल को नोटिस दिया।


फिल्म शूटिंग के दौरान नरैना रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने के मामले में पैरवी करने वाले वकील को तयशुदा फीस नहीं देना। फिल्म अभिनेता सन्नी देओल को भारी पड गया है। इस मामले में जिला व सत्र न्यायाघीश क्रम-आठ जयपुर शहर ने सन्नी देओल को नोटिस देकर हाजिर होने को कहा है।
अदालत ने यह आदेश अघिवक्ता सुरेश कुमार साहनी के फीस वसूलने के लिए दायर परिवाद पर प्राथमिक सुनवाई के बाद सुनाए। मामले की अगली तारीख पेशी तीन अक्टूबर, 2009 है। परिवादी के अघिवक्ता मुकेश घाकड ने अदालत में दायर परिवाद में बताया कि फिल्म बजरंगी की शूटिंग के दौरान नरेना स्टेशन पर रेल रोकने के मामले में अभियुक्त अभिनेता सन्नी देओल ने राजस्थान हाईकोर्ट तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) जयपुर में जमानत मुचलके पेश करने आदि कार्य में पैरवी के लिए सुरेश कुमार साहनी को वकील किया। इसकी फीस एक लाख चालीस हजार रूपए तय हुई। शुरू आत में सन्नी देओल ने करीब 22 हजार रूपए का एक चेक वकील को दिया, लेकिन शेष राशि नहीं दी। सन्नी देओल को कई नोटिस भी दिए गए, लेकिन उसने यह राशि नहीं लौटाई। बिना अनुमति के रोकी ट्रेन: करीब 12 साल पहले बजरंगी फिल्म की शूटिंग के दौरान नरेना रेलवे स्टेशन पर रेल को बिना इजाजत रोक लिया।
इस पर फुलेरा जीआरपी थाना पुलिस में अभिनेत्री करिश्मा,अभिनेता सन्नी देओल, सतीश शाह व टीनू वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। मामले में रेलवे अदालत ने रेलवे अघिनियम की घारा 141,145,146 व 147 के तहत प्रसंज्ञान ले चारों को जमानत वारंट से तलब किया। बाद में चारों ने जमानत करवाई। अभी मामला रेलवे अदालत में विचाराघीन है।

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