सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर पूजा स्थल बनाए जाने को रोके। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से चार हफ्ते में हलफनामा तैयार करने को कहा है। जस्टिस दलवीर भंडारी और एमके शर्मा की बेंच ने कहा, सॉलीसिटर जनरल यह सुनिश्चित करने के लिए हलफनामा तैयार करें कि किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क, फुटपाथ आदि पर कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा नहीं बनाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि सार्वजनिक स्थान पर एक भी पूजा स्थल बना तो संबंधित अधिकारियों को समुचित दंड दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह निर्देश गुजरात हाईकोर्ट के 2006 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि सार्वजनिक स्थान पर एक भी पूजा स्थल बना तो संबंधित अधिकारियों को समुचित दंड दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह निर्देश गुजरात हाईकोर्ट के 2006 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।
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