उच्च न्यायालय ने नौ साल पूर्व साम्प्रदायिक दंगे के दौरान हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद निलम्बित शारीरिक शिक्षक को बहाल कर दिया है, वह 31 अगस्त को सेवानिवृत होने जा रहा है।
मालपुरा में शारीरिक शिक्षक के पद से निलम्बित रामस्वरूप ने याचिका के जरिए उच्च न्यायालय को बताया था कि उसके खिलाफ चल रहे मामले में अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर 2006 से उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा रखी है और 31 अगस्त 09 को वह सेवानिवृत होने वाला है।
उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देकर कहा कि कर्मचारी को लम्बे समय तक निलम्बित रखना जायज नहीं है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को बहाल करने का आदेश दिया।
मालपुरा में शारीरिक शिक्षक के पद से निलम्बित रामस्वरूप ने याचिका के जरिए उच्च न्यायालय को बताया था कि उसके खिलाफ चल रहे मामले में अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर 2006 से उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा रखी है और 31 अगस्त 09 को वह सेवानिवृत होने वाला है।
उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देकर कहा कि कर्मचारी को लम्बे समय तक निलम्बित रखना जायज नहीं है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को बहाल करने का आदेश दिया।
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