उच्चतम न्यायालय ने 15 साल पुराने वाणिज्यिक डीजल वाहनों को हटाने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर अंतरिम स्थगन से आज इनकार कर दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुराने वाणिज्यिक वाहनों को हटाने के लिए 31 जुलाई तक की तारीख तय की थी।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहाकि आवश्यक होने पर कोई आदेश 10 अगस्त को इस मामले की सुनवाई के बाद पारित किया जाएगा। परिवहन एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगनादेश का आग्रह किया था।
एसोसिएशन के वकील का कहना था कि उच्च न्यायालय ने उनका पक्ष सुने बिना आदेश पारित किया। खंडपीठ ने इस पर कहा, आप उच्च न्यायालय को संतुष्ठ कर सकते थे। बंगाल बस सिंडीकेट तथा अन्य परिवहन संगठनों का तर्क था कि राज्य सरकार को 15 साल पुराने वाहनों को हटाने संबंधी आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है ।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहाकि आवश्यक होने पर कोई आदेश 10 अगस्त को इस मामले की सुनवाई के बाद पारित किया जाएगा। परिवहन एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगनादेश का आग्रह किया था।
एसोसिएशन के वकील का कहना था कि उच्च न्यायालय ने उनका पक्ष सुने बिना आदेश पारित किया। खंडपीठ ने इस पर कहा, आप उच्च न्यायालय को संतुष्ठ कर सकते थे। बंगाल बस सिंडीकेट तथा अन्य परिवहन संगठनों का तर्क था कि राज्य सरकार को 15 साल पुराने वाहनों को हटाने संबंधी आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है ।
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