राजस्थान हाईकोर्ट ने एनआरएचएम योजना के तहत जीएनएम भर्ती मामले में दिए आदेश की पालना न होने पर राज्य के स्वास्थ्य सचिव, निदेशक व सहायक निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
प्रार्थी लिछमणाराम व अन्य 14 लोगों की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी ने न्यायालय को बताया कि उच्च न्यायालय ने मई में इन लोगों की याचिका पर सरकार को निर्देश दिए थे कि अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर उन पर एक माह में फैसला करे। इसके साथ ही राज्य स्तरीय वरीयता सूची बनाए तथा उसके अनुसार उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति दे। प्रार्थियों ने निर्धारित समय सीमा में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिए लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उस पर विचार ही नहीं किया। उल्टे उपलब्ध 950 रिक्त पदों पर पूर्व में फरवरी में जारी वरीयता सूची के आधार पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देनी शुरू कर दी। इस पर न्यायाधीश प्रकाश टाटिया ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में स्वास्थ्य सचिव, निदेशक व सहायक निदेशक से जवाब मांगा है कि उन्होंने न्यायालय के आदेश की पालना क्यों नहीं की। उल्लेखनीय है कि जीएनएम भर्ती मामले में हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य व जयपुर पीठ में बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई थी।
प्रार्थी लिछमणाराम व अन्य 14 लोगों की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी ने न्यायालय को बताया कि उच्च न्यायालय ने मई में इन लोगों की याचिका पर सरकार को निर्देश दिए थे कि अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर उन पर एक माह में फैसला करे। इसके साथ ही राज्य स्तरीय वरीयता सूची बनाए तथा उसके अनुसार उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति दे। प्रार्थियों ने निर्धारित समय सीमा में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिए लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उस पर विचार ही नहीं किया। उल्टे उपलब्ध 950 रिक्त पदों पर पूर्व में फरवरी में जारी वरीयता सूची के आधार पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देनी शुरू कर दी। इस पर न्यायाधीश प्रकाश टाटिया ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में स्वास्थ्य सचिव, निदेशक व सहायक निदेशक से जवाब मांगा है कि उन्होंने न्यायालय के आदेश की पालना क्यों नहीं की। उल्लेखनीय है कि जीएनएम भर्ती मामले में हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य व जयपुर पीठ में बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई थी।
0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment