पाकिस्तान ने कहा है कि मुंबई हमले के संबंध में भारत की ओर से दी गई सूचना जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं है। लश्कर के संस्थापक सईद को मुंबई हमले का मास्टर माइंड माना जा रहा है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल बासित ने गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा ‘भारत से प्राप्त डॉजियर और सूचनाएं वास्तव में पर्याप्त नहीं है कि इस आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।’ उन्होंने कहा कि सईद के मामले में पाकिस्तान अपने कानून के मुताबिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। इसी तरह, हम मामले में गिरफ्तार लश्कर के पांच कार्यकर्ताओं की सुनवाई भी आगे बढ़ा रहे हैं।
सईद को पिछले साल दिसंबर में मुंबई हमलों के संबंध में नजरबंद किया गया था, लेकिन इस वर्ष 2 जून को लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे आजाद कर दिया गया है। फैसले पर भारत सहित दुनिया भर की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान और पंजाब प्रांत की सरकार ने उसकी रिहाई के खिलाफ अपील दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल बासित ने गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा ‘भारत से प्राप्त डॉजियर और सूचनाएं वास्तव में पर्याप्त नहीं है कि इस आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।’ उन्होंने कहा कि सईद के मामले में पाकिस्तान अपने कानून के मुताबिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। इसी तरह, हम मामले में गिरफ्तार लश्कर के पांच कार्यकर्ताओं की सुनवाई भी आगे बढ़ा रहे हैं।
सईद को पिछले साल दिसंबर में मुंबई हमलों के संबंध में नजरबंद किया गया था, लेकिन इस वर्ष 2 जून को लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे आजाद कर दिया गया है। फैसले पर भारत सहित दुनिया भर की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान और पंजाब प्रांत की सरकार ने उसकी रिहाई के खिलाफ अपील दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है।
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