एलएलबी में दाखिले के लिए 30 वर्ष की आयुसीमा निर्धारित करने के मामले में हाईकोर्ट ने बार कौंसिल आफ इंडिया, स्टेट बार कौंसिल सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। जस्टिस धीरेंद्र मिश्रा, आरएन चंद्राकर की डिविजन बेंच ने चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
रायपुर निवासी पारत्पर मिश्रा ने दुर्गा एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित ला कालेज में दाखिले के लिए आवेदन किया था। कालेज ने उनका आवेदन अस्वीकार करते हुए बताया कि बार कौंसिल आफ इंडिया ने नियम-28 शेड्यूल-3 के तहत घोषणा की है कि 30 साल से ज्यादा उम्र वालों को एलएलबी प्रथम वर्ष में दाखिला नहीं दिया जाएगा। चूंकि उनकी उम्र 47 साल है, इसलिए उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा सकता।
इसके खिलाफ श्री मिश्रा ने वकील शैलेंद्र शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि बार कौंसिल आफ इंडिया को एलएलबी में दाखिला संबंधी नियम बनाने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए यह नियम अवैध है। उन्होंने इस प्रावधान को संविधान के खिलाफ भी बताते हुए शिक्षा पाना व्यक्ति का मूल अधिकार है। उन्होंने इस नियम को निरस्त करने की मांग की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बार कौंसिल आफ इंडिया सहित स्टेट बार कौंसिल, रविशंकर यूनिवर्सिटी दुर्गा एजुकेशन सोसायटी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया।
रायपुर निवासी पारत्पर मिश्रा ने दुर्गा एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित ला कालेज में दाखिले के लिए आवेदन किया था। कालेज ने उनका आवेदन अस्वीकार करते हुए बताया कि बार कौंसिल आफ इंडिया ने नियम-28 शेड्यूल-3 के तहत घोषणा की है कि 30 साल से ज्यादा उम्र वालों को एलएलबी प्रथम वर्ष में दाखिला नहीं दिया जाएगा। चूंकि उनकी उम्र 47 साल है, इसलिए उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा सकता।
इसके खिलाफ श्री मिश्रा ने वकील शैलेंद्र शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि बार कौंसिल आफ इंडिया को एलएलबी में दाखिला संबंधी नियम बनाने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए यह नियम अवैध है। उन्होंने इस प्रावधान को संविधान के खिलाफ भी बताते हुए शिक्षा पाना व्यक्ति का मूल अधिकार है। उन्होंने इस नियम को निरस्त करने की मांग की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बार कौंसिल आफ इंडिया सहित स्टेट बार कौंसिल, रविशंकर यूनिवर्सिटी दुर्गा एजुकेशन सोसायटी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया।
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