जयपुर की फास्ट ट्रैक अदालत क्रम-9 ने दुर्घटना में घायल अघिवक्ता को 39 लाख रूपए का क्लेम देकर राहत प्रदान की है। पीडित प्रकाश चन्द्र स्वामी पेशे से अघिवक्ता है। मार्च 07 को वह अन्य लोगों के साथ कार से जयपुर के बाहर जा रहे थे। केकडी रोड पर कार चालक विजय कुमार तेज गति से कार चलाने लगा। जब पीडित ने उससे घीरे चलने के लिए कहा तो वह नही माना और उनियारा पुल के पास रास्ते में आई गाय को देखकर लापरवाही से ब्रेक लगा दिया। जिससे कार चार-पांच पलटी खा गई।दुर्घटना में पीडित को काफी चोट आई है और पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। परिवादी के अधिवक्ता ने परिवाद में बताया कि पीडित का शरीर लकवाग्रस्त हो जाने के कारण अब वह वकालत नहीं कर पाएगा। ऎसी स्थिति में उसे चार करोड ग्यारह लाख रूपए की क्षतिपूर्ती राशि दी जाए।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पीडित को बत्तीस लाख रूपए भविष्य आय हानि, छह लाख पचास हजार रूपए पोष्टिक आहार और पचास हजार रूपए मानसिक वेदना के रूप में देने का निर्णय किया है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पीडित क्लेम राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज भी प्राप्त करने का अघिकारी है। इसके अलावा न्यायालय ने नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी को भी निर्देश दिए है कि वह पीडित क्लेम राशि एक माह के भीतर प्रदान करे।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पीडित को बत्तीस लाख रूपए भविष्य आय हानि, छह लाख पचास हजार रूपए पोष्टिक आहार और पचास हजार रूपए मानसिक वेदना के रूप में देने का निर्णय किया है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पीडित क्लेम राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज भी प्राप्त करने का अघिकारी है। इसके अलावा न्यायालय ने नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी को भी निर्देश दिए है कि वह पीडित क्लेम राशि एक माह के भीतर प्रदान करे।
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