उप जिला मजिस्ट्रेट करौली,राजस्थान को विधि का ज्ञान नहीं है। यह टिप्पणी अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) द्वितीय ने उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मार्चमाह में दिए एक निर्णय के विरूद्ध अदालत में दायर याचिका की सुनवाई के बाद दिया है।
उन्होंने अपने निर्णय में स्पष्ट तौर पर कहा है कि उप जिला कलक्टर को ना तो विधि का ज्ञान है और ना ही उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिए प्रावधानों को देखा है। उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 107, 151 में गिरफ्तार एक आरोपी अकरम को 20 मार्च09 को उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। इस दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान लेते हुए असीमित समय के लिए पाबन्द कर दिया। इस पर आरोपी ने अदालत में याचिका दायर की थी।
अदालत ने आदेश की प्रति संभागीय आयुक्त को भेजते हुए दो माह में कार्रवाई के लिए भी कहा है।
उन्होंने अपने निर्णय में स्पष्ट तौर पर कहा है कि उप जिला कलक्टर को ना तो विधि का ज्ञान है और ना ही उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिए प्रावधानों को देखा है। उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 107, 151 में गिरफ्तार एक आरोपी अकरम को 20 मार्च09 को उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। इस दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान लेते हुए असीमित समय के लिए पाबन्द कर दिया। इस पर आरोपी ने अदालत में याचिका दायर की थी।
अदालत ने आदेश की प्रति संभागीय आयुक्त को भेजते हुए दो माह में कार्रवाई के लिए भी कहा है।
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