दिल्ली हाई कोर्ट ने ओलिंपिक मेडल विजेता विजेंद्र सिंह पर पब्लिक रिलेशंस कंपनी परसेप्ट लि. के साथ किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से रोक लगा दी है। चर्चित हस्तियों के विज्ञापन और पब्लिसिटी वैगरह का मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी इंफिनिटी ऑप्टिमल सल्यूशंस की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस. एल. भयाना की सिंगल बेंच ने विजेंद्र को अगले आदेश तक परसेप्ट या किसी भी अन्य इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से समझौता नहीं करने को कहा है।
अपनी याचिका में आईओएस ने कहा है कि उसने विजेंद्र के साथ 2015 तक का समझौता किया था, इसलिए वह किसी अन्य कंपनी के साथ इस तरह का समझौता नहीं कर सकते। आईओएस ने विजेंद्र सिंह के साथ सितंबर 2005 में 10 साल के लिए समझौता किया था। हाल ही में मुक्केबाज ने परसेप्ट के साथ करोड़ों रुपये का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, जिसे आईओएस ने अदालत में चुनौती दी थी।
अपनी याचिका में आईओएस ने कहा है कि उसने विजेंद्र के साथ 2015 तक का समझौता किया था, इसलिए वह किसी अन्य कंपनी के साथ इस तरह का समझौता नहीं कर सकते। आईओएस ने विजेंद्र सिंह के साथ सितंबर 2005 में 10 साल के लिए समझौता किया था। हाल ही में मुक्केबाज ने परसेप्ट के साथ करोड़ों रुपये का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, जिसे आईओएस ने अदालत में चुनौती दी थी।
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