दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उपहार अग्निकांड के सबूतों से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में अंसल बंधुओं पर आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हुए थे। जस्टिस एस मुरलीधर ने गोपाल और सुशील अंसल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने खर्च के तौर पर 25 हजार रूपए भी देने को कहा है। कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से उपहार मामले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब होने के बाद एडीशनल सेशन जज ममता सहगल ने 31 जनवरी 2003 को जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद जिला न्यायाधीश ने 25 जून 2004 को कोर्ट के एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया था।
Friday, September 4, 2009
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