अभिनेता शाइनी आहूजा के वकील ने बंबई उच्च न्यायालय में उनके लिए जमानत की मांग करते हुए कहा कि भले ही शाइनी संत नहीं हो लेकिन वह बलात्कारी नहीं हैं। सत्र न्यायालय द्वारा शाइनी के जमानत आवेदन को खारिज किये जाने के बाद उनके वकील ने उच्च न्यायालय में दलील देते हुए कहा कि साक्ष्य दिखाते हैं कि शाइनी और शिकायती लड़की के बीच सहमति से शारीरिक संबध बने थे।
वकील शिरीष गुप्ते ने शाइनी की तरफ से कहा मैं (शाइनी) भले ही संत नहीं हूं लेकिन बलात्कारी भी नहीं हूं। शाइनी को 15 जून को उनकी घरेलू नौकरानी के बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तब से ही वह हिरासत में हैं और निचली अदालत मामले में आरोप तय करेगी। गुप्ते ने कहा कि चिकित्सकीय और अन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि यौन संबंध लड़की की सहमति से बनाये गये। उन्होंने कहा वह इसकी आदी थी। उसका मर्दों से निकटता का इतिहास रहा है। गुप्ते ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार शाइनी के हाथ की दो अंगुलियो के बीच छोड़कर उनके शरीर पर कोई जख्म नहीं था।
उन्होंने कहा हो सकता है कि उसने (लड़की ने) कसकर हाथ पकड़ लिया हो। उन्होंने कहा कि यदि लड़की विरोध करती तो शाइनी के चेहरे या शरीर के उपरी हिस्से पर खरोंच आदि आ सकती थी। गुप्ते ने कहा कि घटना से पहली रात लड़की ने अपने मोबाइल से 10 बार शाइनी के घर फोन किया था।
वकील शिरीष गुप्ते ने शाइनी की तरफ से कहा मैं (शाइनी) भले ही संत नहीं हूं लेकिन बलात्कारी भी नहीं हूं। शाइनी को 15 जून को उनकी घरेलू नौकरानी के बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तब से ही वह हिरासत में हैं और निचली अदालत मामले में आरोप तय करेगी। गुप्ते ने कहा कि चिकित्सकीय और अन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि यौन संबंध लड़की की सहमति से बनाये गये। उन्होंने कहा वह इसकी आदी थी। उसका मर्दों से निकटता का इतिहास रहा है। गुप्ते ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार शाइनी के हाथ की दो अंगुलियो के बीच छोड़कर उनके शरीर पर कोई जख्म नहीं था।
उन्होंने कहा हो सकता है कि उसने (लड़की ने) कसकर हाथ पकड़ लिया हो। उन्होंने कहा कि यदि लड़की विरोध करती तो शाइनी के चेहरे या शरीर के उपरी हिस्से पर खरोंच आदि आ सकती थी। गुप्ते ने कहा कि घटना से पहली रात लड़की ने अपने मोबाइल से 10 बार शाइनी के घर फोन किया था।
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