थाने में युवती से दुष्कर्म करने वाले इंस्पेक्टर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सोमवार को यह सजा हरियाणा के करनाल के सेशन जज विनोद जैन की अदालत ने सुनाया है। करनाल जिले के गांव डाचर के मेवाराम ने इंद्री क्षेत्र की रहने वाली युवती पूजा से प्रेम विवाह किया था। परिजनों की आपत्ति के कारण पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निसिंग थाने को उनकी सुरक्षा के निर्देश दिए थे। 25 जून 2008 को जब पूजा निसिंग थाने पहुंची तो इंस्पेक्टर जयसिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म का मामला दर्ज करते हुए जय सिंह को गिरफ्तार किया गया था।इस मामले में सेशन जज विनोद जैन की अदालत में 19 गवाहों के बयान दर्ज हुए। इनमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एएस चावला, असंध के डीएसपी विक्रम कपूर व डीएसपी मुख्यालय सुरेद्र भौरिया के भी बयान शामिल हैं।
सोमवार को यह सजा हरियाणा के करनाल के सेशन जज विनोद जैन की अदालत ने सुनाया है। करनाल जिले के गांव डाचर के मेवाराम ने इंद्री क्षेत्र की रहने वाली युवती पूजा से प्रेम विवाह किया था। परिजनों की आपत्ति के कारण पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निसिंग थाने को उनकी सुरक्षा के निर्देश दिए थे। 25 जून 2008 को जब पूजा निसिंग थाने पहुंची तो इंस्पेक्टर जयसिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म का मामला दर्ज करते हुए जय सिंह को गिरफ्तार किया गया था।इस मामले में सेशन जज विनोद जैन की अदालत में 19 गवाहों के बयान दर्ज हुए। इनमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एएस चावला, असंध के डीएसपी विक्रम कपूर व डीएसपी मुख्यालय सुरेद्र भौरिया के भी बयान शामिल हैं।
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