केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने रिश्वत के एक मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को तीन साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। अधिकारी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक जी शिवबालन को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत यह सजा सुनाई है। शिवबालन ने सेवा कर रिटर्न का मामला निपटाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी और सीबीआई ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
Wednesday, September 30, 2009
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