पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Friday, September 25, 2009

पहले गलत फैसला, अब एक करोड़ का हर्जाना।


पंजाब उच्च न्यायालय ने हत्या के एक फर्जी मामले में सजा पाए नछत्तर सिंह और चार अन्य सहअभियुक्तों को बरी करते हुए पंजाब सरकार को उन्हें एक करोड़ रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
पंजाब पुलिस की असंवेदनशीलता और मिलीभगत ने भी नछत्तर सिंह और अन्य के खिलाफ एक व्यक्ति की हत्या के साक्ष्य गढ़ने में मदद की। इससे सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली। इन लोगों को पांच वर्ष जेल में भी बिताने पड़े।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में जिस व्यक्ति की हत्या करने का आरोप था वह पिछले वर्ष दिसम्बर में फिर से प्रकट हो गया।
पंजाब के कस्बे बरनाला के समीप के एक गांव के रहने वाले नछत्तर सिंह के साथ उसके पुत्र सिरा सिंह, अमरजीत सिंह, निक्का सिंह और सुरजीत सिंह को जगसीर सिंह की वर्ष 1996 में कथित हत्या के मामले में निचली अदालत ने वर्ष 2001 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
बुधवार को दिए गए अपने फैसले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इन सभी को बरी करते हुए पंजाब सरकार को उन्हें कुल एक करोड़ रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया।
न्यायालय के इस फैसले से संतुष्ट नछत्तर सिंह और अन्य ने कहा कि वह उन्हें फंसाने वालों के खिलाफ नया मामला नहीं दायर करेंगे।
बचाव पक्ष के वकील विनोद गिरी ने गुरुवार को बताया, "हम नया मामला दायर नहीं करने जा रहे हैं। न्यायालय ने पुलिस को एक नई जांच आरंभ करने और नछत्तर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वालों तथा उनसे मिलीभगत वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ताओं से मिलकर काम किया है।"

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