एसिड फेंकने की घटना की शिकार एक नाबालिग लड़की लक्ष्मी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर केन्द्र सरकार को इस तरह के मामलों में दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है! लक्ष्मी ने अपने पिता के माध्यम से दायर की गई याचिका में न्यायालय से यह भी अनुरोध किया है कि केन्द्र सरकार इस तरह की घटनाओं के पीड़ितों को तुरंत उचित मुआवजा दे क्योंकि यह हत्या से भी बड़ा अपराध है !
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का भी अनुरोध किया है जिससे कि यह अपराधियों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो सके ! याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय को बताया कि सरकार इस तरह की घटनाओं की पीड़ितों के प्रति गंभीर नहीं है और न तो उन्हें तुरंत मुआवजा देने की दिशा में कदम उठाया जाता है और न ही अपराधी को कड़ी सजा की दिशा में कार्रवाई की जाती है !
न्यायालय ने मामले की सुनवाई 30 अक्तूबर तक स्थगित करते हुए एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध पर यह कहते हुए कोई फैसला नहीं दिया कि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है !
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का भी अनुरोध किया है जिससे कि यह अपराधियों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो सके ! याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय को बताया कि सरकार इस तरह की घटनाओं की पीड़ितों के प्रति गंभीर नहीं है और न तो उन्हें तुरंत मुआवजा देने की दिशा में कदम उठाया जाता है और न ही अपराधी को कड़ी सजा की दिशा में कार्रवाई की जाती है !
न्यायालय ने मामले की सुनवाई 30 अक्तूबर तक स्थगित करते हुए एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध पर यह कहते हुए कोई फैसला नहीं दिया कि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है !
केन्द्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि लड़कियों और महिलाओं पर एसिड फेंकने की बढती घटनाओं पर रोक लगाने के अभियान के तहत ज्यादातर राज्य एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत नहीं हैं !
मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन. न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की पीठ ने हालाकि याचिकाकर्ता के वकील को सभी राज्यों को इस मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिये जिससे कि उन्हें नोटिस जारी किये जा सकें !
मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन. न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की पीठ ने हालाकि याचिकाकर्ता के वकील को सभी राज्यों को इस मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिये जिससे कि उन्हें नोटिस जारी किये जा सकें !
0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment