पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Tuesday, September 15, 2009

राजस्थान में आज से नया नगरपालिका कानून लागू।

राजस्थान में नया नगरपालिका कानून मंगलवार से लागू हो जाएगा। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में अब नगरीय निकायों के चुनाव नए कानून के हिसाब से ही कराए जाएंगे। इसके लिए वार्डो और महापौर, सभापति और नगरपालिका अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी 20 अक्टूबर से पहले निकाली जाएगी।
स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख सचिव जी.एस. संधु ने बताया कि वार्डो के आरक्षण के लिए लॉटरी का प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि भाजपा सरकार के समय भी नया नगरपालिका कानून अध्यादेश से लागू किया था, लेकिन उसका विधानसभा में विधेयक नहीं लाने से उस समय यह कानून लागू नहीं हो पाया था। बाद में गहलोत सरकार ने इसे लागू किया है।
नए कानून में सभी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे पहले महिलाओं को वार्डो में 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान था। जबकि युवाओं को प्रत्येक पांच में से एक वार्ड में आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को आरक्षण केवल वाडरें में ही मिलेगा। इससे पहले नवंबर में होने वाले 45 निकायों के चुनाव के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से लॉटरियां निकाल दी गई थीं। अब इन निकायों में भी नए सिरे से लॉटरियां निकाली जाएंगी।

यह नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
  1. किसी सक्षम न्यायालय से 6 माह या इससे अधिक सजा से दंडित किया गया हो।
  2. किसी न्यायालय में ऐसा मामला विचाराधीन हो, जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो।
  3. खाद्य अपमिश्रण कानून के तहत मिलावट का दोषी ठहराया गया हो।
  4. केन्द्र अथवा राज्य सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया हो या पद से हटा दिया हो
  5. दो से अधिक संतानें हों या उस पर दो साल की स्थानीय निकाय की बकाया राशि हो, जिसकी वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई हो।
  6. नगरपालिका की संपत्ति अथवा धन के गबन का आरोप हो।

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