राजस्थान के उदयपुर में ब्रिटिश महिला पत्रकार से बलात्कार के दोषी पाए गए अपराधी पर्वत सिंह राणा को गिरफ्तार करने में राज्य पुलिस की विफलता पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त नाराजगी व्यक्त की और गिरफ्तारी के लिए 8 सप्ताह का और समय देते हुए कहा कि इस विफलता से राजस्थान सरकार की छवि खराब हो रही है।
न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू और न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली की खण्डपीठ के सामने राज्य सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने राणा की गिरफ्तारी के लिए किए गए प्रयासों का ब्योरा देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस दल का गठन किया गया है। उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई है और 25 हजार रूपए का अवार्ड घोषित किया गया है। वाहनवती ने राणा के नेपाल भाग जाने और जर्मन महिला बेयटी के भी उसके साथ होने सम्बन्धी रिपोर्टो का भी जिक्र किया। 2007 में ब्रिटिश महिला से दुष्कृत्य करने वाले राणा को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी लेकिन उच्च न्यायालय ने सजा पर स्थगन लगाते हुए उसे जमानत दे दी थी। इसके बाद से वह फरार है।
न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू और न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली की खण्डपीठ के सामने राज्य सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने राणा की गिरफ्तारी के लिए किए गए प्रयासों का ब्योरा देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस दल का गठन किया गया है। उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई है और 25 हजार रूपए का अवार्ड घोषित किया गया है। वाहनवती ने राणा के नेपाल भाग जाने और जर्मन महिला बेयटी के भी उसके साथ होने सम्बन्धी रिपोर्टो का भी जिक्र किया। 2007 में ब्रिटिश महिला से दुष्कृत्य करने वाले राणा को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी लेकिन उच्च न्यायालय ने सजा पर स्थगन लगाते हुए उसे जमानत दे दी थी। इसके बाद से वह फरार है।
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