इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने करोडों रूपए के बहुचर्चित ताज कॉरीडोर घोटाला मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को उप्र. की मुख्यमंत्री मायावती और कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को नोटिस जारी कर दिया। न्यायाघीश प्रदीपकांत एवं न्यायाघीश सबीहुलहसनैन की बेंच ने यह आदेश अनुपमा सिंह, कमलेश वर्मा व अन्य की जनहित याचिकाओं पर पारित किया। इन याचिकाओं में सीबीआई अदालत के पांच जून 2007 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत मुख्यमंत्री मायावती एवं कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ ताज कॉरीडोर मामले में कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। गौरतलब है कि इस मामले में तीन जून 2007 को राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने मायावती एवं सिद्दीकी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था। मामले में याचिकाकर्ताओं के अघिवक्ता सीबी पांडे ने बताया कि याचियों का कहना था कि पांच जून 2007 को सीबीआई की विशेषअदालत का आदेश कानून की मंशा के खिलाफ है।
Saturday, September 19, 2009
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