केंद्रीय सूचना आयोग ने गृहमंत्रालय को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से संबंधित सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है. आयोग ने कहा कि नेता जी के लापता होने के मामले की जांच करने वाले न्यायाधीश मुखर्जी जांच आयोग द्वारा प्रयोग किये सभी पत्रों और दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाये।हालांकि आयोग के अध्यक्ष वज़ाहत हबीबुल्ला ने प्रधानमंत्री कार्यालय, अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के पास मौजूद दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा है. ये सभी दस्तावेज भी इस समय गृहमंत्रालय के पास हैं।
श्री हबीबुल्ला ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून के तहत इन दस्तावेजों को जारी करने का आदेश देने से पहले वो इस संबंध में न्यायालयों के आदेशों का अध्ययन करेंगे।
एक निजी कंपनी में कार्यरत चंद्रचूण घोष ने मुखर्जी आयोग द्वारा प्रयुक्त दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिये सूचना के अधिकार कानून के तहत याचिका दायर कर रखी है।
श्री हबीबुल्ला ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून के तहत इन दस्तावेजों को जारी करने का आदेश देने से पहले वो इस संबंध में न्यायालयों के आदेशों का अध्ययन करेंगे।
एक निजी कंपनी में कार्यरत चंद्रचूण घोष ने मुखर्जी आयोग द्वारा प्रयुक्त दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिये सूचना के अधिकार कानून के तहत याचिका दायर कर रखी है।
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