सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि स्कूल परीक्षा बोर्ड कोई सेवा प्रदाता नहीं है, इसलिए उस पर उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे। न्यायाधीश आर वी रवीन्द्रन और न्यायाधीश मार्कडेय काटजू की खंडपीठ ने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और उसका काम निश्चित अवधि पर परीक्षा का आयोजन करना, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना, परीक्षा परिणाम घोषित करना और प्रमाणपत्र जारी करना है।
Sunday, September 6, 2009
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